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Hyderabad Bengaluru: बजट 2024, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी HRA पर फैसला

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Hyderabad Bengaluru HRA दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे में किराए के घरों में रह रहे लोगों को HRA में 50 फीसदी छूट का लाभ मिल जाता है. Hyderabad Bengaluru HRA Exemption: किसी भी कर्मचारी की सैलरी का एक अहम हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) होता है.

HRA Exemption: अगर आपको भी कंपनी की तरफ से HRA मिलता है तो इसके बदले में आप Income Tax रिटर्न भरते समय Tax छूट हासिल कर सकते हैं. फिलहाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में किराए के घरों में रह रहे लोगों को HRA में 50 फीसदी छूट का लाभ मिलता है. मगर, इस मामले में Hyderabad Bengaluru जैसे शहर पिछड़ जाते हैं. इन मेट्रो शहरों में जबरदस्त महंगाई के बावजूद आपको HRA में सिर्फ 40 फीसदी छूट ही मिलती है. ऐसे में इस बार सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि बजट में नॉन मेट्रो शहरों में HRA छूट को बढ़ाया जा सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें राहत दे सकती हैं. बड़े शहरों में नौकरी करने वाले व्यक्ति आगामी बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब, टैक्स रेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं ताकि सैलरीड क्लास पर से कुछ वित्तीय बोझ घट सके. सूत्रों के मुताबिक, ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में छूट बढ़ाकर केंद्र सरकार राहत दे सकती है.

मेट्रो सिटी के दायरे में आने की दहलीज पर खड़े हैं कई शहर 

HRA में शहर के हिसाब से बदलाव होता है. अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो छूट का दायरा ज्यादा और छोटे शहरों में कम होता है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 50 फीसदी HRA छूट के दायरे में लगभग 30 साल पहले शामिल किया गया था. इन तीन दशक में बहुत कुछ बदल गया है. अब देश में कई शहर मेट्रो सिटी के दायरे में आ गए हैं. इसलिए इन शहरों में एचआरए लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है. साल 1992 में एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई को मेट्रो सिटी मान लिया है. हालांकि, अब अहमदाबाद, सूरत, कानपुर जैसे शहर भी मेट्री सिटी के मानकों को पूरा करने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. 

एचआरए में छूट हासिल करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी 

आप HRA की गणना अपने किराए से कर सकते हैं. इसके अलावा कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को HRA खुद ही देती हैं. INCOME TAX रिटर्न के दौरान HRA में छूट हासिल करने के लिए आपको रेंट की रसीदें, रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड, मकान मालिक की तरफ से लेटर, रेंट पेमेंट का प्रूफ और फॉर्म 12बीबी (Form 12BB) सैलरी स्लिप देनी होंगी.

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