Swati Maliwal Case
Swati Maliwal Case मारपीट के मामले मे राज्यसभा सांसद ने आरोपी बिभव कुमार को जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट मे आज सुनवाई हुई स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले मे हाई कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की हिरासत में भेजा ।
मालीवाल मामले को लेकर रिपोर्टिंग रोकने को हुए तैयार याचिका पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार । हाई कोर्ट ने कहा जब मालीवाल को आपत्ति नहीं तो आप कौन होते हैं।
आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले कोर्ट को चनौती देते हुए बुधवार को बिभव कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था बिभव कुमार ने बतया मेरी गिरफ्तारी अवैध है।मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले। पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।
कोर्ट ने बढ़ाई थी तीन दिन की पुलिस हिरासत
अदालत ने 28 मई को आप सांसद Swati Maliwal से मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को फिर तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। बिभव की चार दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट से बिभव की हिरासत पांच दिन की मांगी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने तीन दिन का दिया।
इससे पहले 27 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने के आरोप लगाए थे। जहां एक तरफ स्वाति ने बिभव पर मारपीट का आरोप लगाया है तो वहीं विभव ने पुलिस में शिकायत दी कि स्वाति मुख्यमंत्री आवास में बिना इजाजत घुस गई थीं। बिभव ने भी स्वाति पर झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगाए हैं।
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