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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान मे यह इस बात की जानकारी दी.
हरियाणा और उत्तराखंड की संबंधित समितियों ने भी आज अपने-अपने राज्यों में आवेदकों के पहले समूह को नागरिकता प्रदान की.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बयान में कहा गया, ”नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के अंतर्गत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया अब पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है. इसके तहत राज्य से प्राप्त आवेदनों के पहले समूह को आज पश्चिम बंगाल राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई.”
भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया. यह कानून 11 मार्च 2024 को लागु किया |
इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रधान कर आई जाएगी |
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