Income Tax Department: आयकर विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर बतया था कि अधिक टीडीएस कि कटौती से बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड को जोड़ लें। एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा गया है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह देते हुए यह बतया है कि वे ऊंची दर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए 31 मई, 2024 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ लें। आयकर नियमों के मुताबिक, स्थायी खाता संख्या (पैन) अगर बायोमीट्रिक आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है तो लागू रेट से दोगुना दर पर टीडीएस कटेगा।
तो प्रत्येक डिफॉल्ट दिन के लिए भरना होगा 1,000 रुपये जुर्माना
रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों को कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसमें देरी पर हर डिफॉल्ट दिन के लिए 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
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